Budget 2024 में बदले गए Tax Rate से आपके Equity Investment, Mutual Funds और Systematic Investment Plans पर क्या असर होगा?

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Union Budget 2024 आम Investors के लिए Equity, Mutual Funds और SIP Tax Rate को लेकर थोड़ा हताश हो सकता है। केवल छोटे निवेशक को Short Term Capital Gains (STCG)पर मिली छूट से थोड़ी राहत मिल सकती है।

Gold Value को कम करनेवाले बदलावों से निवेशकों को घर बैठे नुकसान देखने मिले हैं और इसके साथ अब अपने निवेश पर पाये गए रिटर्न में भी अधिक कर चुकाने की बात से आम निवेशक के दो मुख्य Asset Value को बजट ने गिरावट दिलाई है। इस चर्चा को हम सरल भाषा में जोड़ने, मुख्य बातों को प्रदर्शित करेंगे।

Budget Tax Rate Changes से Equity, Mutual Funds और SIP पर कैसे और कितना प्रभाव होगा?

Union Budget में Finance minister Nirmala Sitharaman ने Investments के लिए होनेवाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG)दोनों के दरों को बढ़ दिया है।

इस घोषणा में केवल Investment पे Tax Rate नहीं बदले गए हैं, बल्कि कुछ परिभाषाओं और Threshold को भी बदल है, जिससे निवेश पर लागू होनेवाला tax amount पर प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बदलाव को छोटे मुद्दों में आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं –

  • Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Budget 2024 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) पर टैक्स की बढ़ौती के बारे में घोषणा की है।
  • Union Budget में STCG टैक्स को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन छोटे निवेशकों के लिए, छूट की सीमा ₹1.25 लाख बढ़ने के कारण राहत हो सकती है। कुलमिलाकर कुल निवेश में STCG की दर 20 प्रतिशत होने से शॉर्ट-टर्म इक्विटी निवेशकों पर असर जरूर पड़ेगा।
  • Budget में बताये गए LTCG टैक्स को 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत बढ़ाकर, Long-term Investors को भी अधिक कर भरने पड़ेंगे। लेकिन LTCG टैक्स के लिए छूट की सीमा ₹1 लाख से ₹1.25 लाख बढ़ाने से
  • Budget में higher capital gains tax outgo मेंबदलाव किए गए हैं। मौजूद ₹50,000 SIP को 60 महीने equity funds के लिए निवेश करने के लिए ₹77,456 कर चुकाना पड़ रहा था, जो अब ₹94,095 भरने के बारे में taxation change प्रदर्शित किया गया है।

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Conclusion

SIP Tax के लिए हरेक किस्त को एक नया investment माना जाएगा। इसलिए Systematic Investment Plan और equity mutual fund में इन सभी किस्त के लिए होल्डिंग पीरियड अनुसार Tax Rates का गणित किया जायेगा।

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इतना ही नहीं एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs), गोल्ड म्यूचुअल फंड्स (Gold Mutual Funds) और गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) को विशिष्ट म्यूचुअल फंड्स (specified mutual funds) के रूप में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि जिस निवेश के 65 प्रतिशत से अधिक राशि debt और money market instruments निवेश होने से उसे Section 50AA में गिना जायेगा।

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